प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ दुर्घटनाओं से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए हेलमेट लगाना आवश्यक कर दिया है। क्योंकि दो पहिया वाहन जब दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो चालक के सिर में लगने से गंभीर समस्या हो जाती है इसे देखते हुए उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश दिए। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद PHQ मध्यप्रदेश ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को जारी किया पत्र, हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश, वही पेट्रोल पंप पर अब बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चालकों को नही मिलेगा पेट्रोल। 6 अक्टूबर से हेलमेट ना पहनने वालों को पुलिस कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना सरकारी कर्मचारी , स्कूल के छात्र छात्राएं सभी के लिए होगा अनिवार्य । पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा हेलमेट के ना होने पर। जब दो पहिया वाहनों की चेकिंग लगातार हो जाएगी तो चोरी में उपयोग होने वाली मोटरसाइकिल भी पकड़ा जाएंगी।