प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम /जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 29-01- 2021 को फरियादिया की मां ने लिखित शिकायत की, कि आरोपी सोनू ने उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 10 को रास्ते में रोककर बुरी नियत से उसका हाथ पकडा और अपनी तरफ खिचने लगा। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री की मां ने थाना- कोतवाली होशंगाबाद में जाकर दर्ज करायी। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आरोपी पर धारा- 354 भादवि एवं धारा- 9/10 पास्को एक्टर का मामला दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट नर्मदापुरम के समक्ष पेश किया गया। विचारण दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों और दस्तावेज के आधार पर आरोपी को धारा- 9/10 पास्को एक्ट में दोषी पाया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में अति. जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी द्वारा सशक्त पैरवी की गयी। आरोपी को धारा- 9/10 पास्कोि एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।