टीकमगढ़। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार एसडीएम जतारा डॉ अभिजीत सिंह ने जतारा नगर से मऊरानीपुर यूपी की ओर जाते हुए अवैध परिवहन के रूप में भूसा युक्त दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की एवं थाने मे सुपुर्द की। साथ ही जप्त किये गये भूसे को गौशाला में दिया गया।
ज्ञातव्य है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जिले में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा, भूसा की आपूर्ति बनाये रखने हेतु पशु आहार में आने वाली सभी प्रकार की चारे, घास, भूसा, कहबी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले से बाहर सीमावर्ती राज्यों में निर्यात को म.प्र. चारा निर्यात नियंत्रण आदेश में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
आदेशानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक व्यक्ति, किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा का परिवहन किसी वाहन, नाव मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा टीकमगढ़ जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों में व अन्य राज्य में बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

