नर्मदापुरम / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। यह लोक अदालत वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत होगी जो तहसील स्तर के न्यायालयों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संपूर्ण भारत में आयोजित की जावेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालय इटारसी / पिपरिया/सोहागपुर/सिवनी मालवा के न्यायालयों में दिनांक 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगें तथा आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर निपटाये जायेंगे। इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, विद्युत चोरी, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, सिविल, भू-अर्जन आदि के मामलें रखे जायेंगें, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुंचे है, उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर इस लोक अदालत में निपटाया जायेगा, जिनमें जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेगें. जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार पाठक द्वारा न्यायाधीशगण, विभागीय अधिकारी, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारियो, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु निरंतर बैठक का आयोजन कर दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार पाठक ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण पर पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है, साथ ही इससे पक्षकारों में द्वेष तथा वैमनस्यता की भावना समाप्त होती है, इसलिए पक्षकारों को अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ लेना चाहिए, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार पाठक द्वारा ऐसे सभी पक्षकारों से जिनके मामलें न्यायालय में लंबित है से अपेक्षा की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण करायें एवं अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय नर्मदापुरम में संपर्क कर लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण संबंधी पूछताछ कर सकते है। अथवा नालसा की हेल्पलाईन नबंर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Contact info : narmadasamay@gmail.com / +917974372722