टीकमगढ़, 28 अक्टूबर 2025/* कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के संबंध में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मंडराह, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम टीकमगढ़ श्रीमती संस्कृति मुदित लटौरिया, जिला जनसंपर्क अधिकारी सुश्री शेफाली तिवारी सहित संबंधित अधिकारी तथा जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रेसवार्ता में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्र देना/प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा तथा इसी अवधि में मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण कर लिया जायेगा। मतदान केन्द्रों पर 1200 तक वोटर होने पर नया मतदान केन्द्र की आवश्यकता पर निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के सिवाय विचार नहीं किया जायेगा। बीएलओ आमजन से गणना पत्र प्राप्त करेगें तथा ये गणना पत्र वोटर ऑनलाईन भी अपलोड कर सकेगें। नये मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिये या दूसरे राज्यों से आये मतदाताओं को फॉर्म 6/फॉर्म 8 के अतिरिक्त एक घोषणा प्रपत्र भी देना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) फॉर्म के मिलान और लिंकिंग के लिए लोगों के घरों में जाएंगे। 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक आवश्यकतानुसार बीएलओ तीन बार घरों में जाएंगे।
इसी प्रकार 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) प्रकाशित होगा। जिन मतदाताओं द्वारा गणना पत्र जमा/अपलोड नहीं कराया गया उनका नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं होगा। 9 दिसम्बर .2025 से 8 जनवरी 2026 तक ई.आर.ओ द्वारा दावे आपत्ति प्राप्त की जायेगी। ई.आर.ओ स्वंप्रेरणा से भी संदिग्ध वोटरों की जांच करेगें। 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ई.आर.ओ गणना पत्र की जांच कर दावे आपत्ति का निराकरण करेगें। तत्पश्चात 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए दावे-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रेसवार्ता में बताया गया कि जिन मतदाता के नाम तथा उनके माता/ पिता/रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर निम्न में से कोई दस्तावेज देने होंगे, जिनमें किसी केंद्रीय राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी स्थानीय निकाय बैंक डाकघर/एलआईसी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाण-पत्र/दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/ एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार दस्तावेज देने होंगे। आधार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
ज्ञातव्य है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की घोषणा की स्थिति में टीकमगढ़ जिले में कुल 808 मतदान केन्द्र, 372051 पुरूष, 341996 महिला, 9 अन्य सहित 714056 मतदाता हैं, जिनमें विधानसभा क्षेत्र 43-टीकमगढ़ में 265 मतदान केन्द्र, 120544 पुरूष, 111467 महिला, 3 अन्य सहित कुल 232014 मतदाता हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र-44 जतारा (अ.जा.) में 256 मतदान केद्र, 117046 पुरूष, 108335 महिला, 3 अन्य सहित कुल 225384 मतदाता हैं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र-47 खरगापुर में 287 मतदान केन्द्र, 134461 पुरूष, 122194 महिला, 3 अन्य सहित 256658 कुल मतदाता हैं।
Services And Contact
Contact info : narmadasamay@gmail.com / +917974372722

