नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता /विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी नवीन उर्फ परसराम भूसारे उम्र-24 वर्ष, को धारा- 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड 2000 रूपये की सजा। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 7/11/2021 के रात के करीब 9 बजे की बात है, अभियोक्त्रिी मोहल्ले में जन्मदिन में गयी थी फिर अभियोक्त्रिी जन्मदिन मनाकर केक लेकर घर आयी तभी अभियोक्त्रिी के घर के सामने ही रहने वाला अभियुक्त नवीन ने बोला बाई बुला रही है तो अभियोक्त्रिी उनके घर तरफ जाने लगी, तो अभियुक्त नवीन अभियोक्त्रिी का हाथ पकड़कर उनके घर के बगल में बने छपरे वाले कमरे में ले गया और गलत काम किया और अभियोक्त्रिी को वहॉ छोड़कर भाग गया।अभियोक्त्रिी ने सारी बात अपने मम्मी को बतायी जिसकी रिपोर्ट थाना सिवनी मालवा में दर्ज करायी। थाना सिवनी मालवा द्वारा उक्त मामले में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।