नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता/ जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 05.07.2016 को पुलिस थाना कोतवाली नर्मदापुरम क्षेत्रांर्गत बालागंज के रहवासी लेखराज एवं महेन्द्र सफेद मारूति कार से अवैध देशी शराब की पेटियां लेकर उनके घर की तरफ सतरस्ते से निकलने वाले है, ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस ने सतरस्ते पर घेराबंदी कर बस स्टेंड की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की कार को रोका जिसे लेखराज चला रहा था और बाजू में महेन्द्र मेषकर बैठा था। गाड़ी को चेक करने पर उसके अंदर रखे 20 नग देशी शराब के कार्टून जिसकी कुल कीमत 50,000/- रूपये थी, पाई गई। आरोपीगण द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध शराब परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के कब्जे से जप्त हुई। विधिपूर्वक परीक्षण जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 354/16, धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमती रितु वर्मा कटारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम के समक्ष विचारण में अभियोजन के साक्षियों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन के साक्षियों, तर्को से सहमत होकर आरोपीगण महेन्द्र मेषकर एवं लेखराज मेषकर को धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50,000- 50,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अरूण कुमार पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला- नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

