नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता/ न्यायालय सुश्री स्निग्धा पाठक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी सुभाष अमरूते पिता रामचंद्र अमरूते को धारा 498 ए में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया की फरियादिया का विवाह दिनांक 06.05.2011 को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। फरियादिया सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान नर्मदापुरम में संकाय सदस्य के पद पर सेवारत थी। इसी बात को लेकर पति सुभाष उससे लडता था और चरित्र पर शक करने लगा। फरियादिया ने अपने पति से कहा की मैं ये नौकरी छोड देती हूं , लेकिन आप कुछ काम करने लगो जिससे हमारा घर सुचारू रूप से चल सके। मई 2020 में आरोपी सुभाष ने फरियादिया के साथ लात घुसे व थप्पड से मारपीट की। आरोपी सुभाष ने फरियादिया के आफिस स्टाफ के कई लोगो को फोन लगाकर उसके चरित्र के बारे में गंदी-गंदी बाते कही थी। आरोपी सुभाष द्वारा अपनी पत्नी (फरियादिया) को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। फरियादिया द्वारा थाना देहात में अपने पति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी सुभाष के द्वारा उसकी पत्नी के सहकर्मियों को फोन लगाकर उसके चरित्र के बारे में गंदी-गंदी बाते किये जाने के संबंध में मोबाईल नंबर की सीडीआर निकाली गई । जिसमें आरोपी के द्वारा काॅल किया जाना प्रकट हुआ। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल, जिला- नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

