प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/(पिपरिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी बडे़ भाई उर्फ राम सिंह कीर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवीकर्ता सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे ने बताया कि फरियादी शम्भू दयाल रेल्वे मे गेटमेन के पद पर घटना दिनांक 23.11. 2012 को रेल्वे गेट नंबर 246 सी खरसली ग्राम कि.मी. 838/8.9 के बीच सुबह 08.00 बजे से शाम 08.00 बजे तक डयूटी कर रहा था कि पैसेंजर ट्रैन जो कि इलाहाबाद की तरफ जाने वाली थी, गेट बंद करने के लिये उसके पास स्टेशन मास्टर का 10.25 बजे पर फोन आने पर उसने गेट बंद कर दिया। तभी बड़े भाई उर्फ राम सिंह एवं बलिया निवासी जुन्हेटा के आये और उनकी बैलगाड़ी निकालने के लिये गेट खोलने का बोले तो फरियादी ने बोला कि रेल गाड़ी निकलने वाली है, गेट नही खुलेगा। इसी बात पर दोनो उसे गाली गलौज कर बोले गेट खोलना पड़ेगा नही तो वे उसे जान से खत्म कर देंगे और दोनो ने उसे लोहे की रॉड तथा कुल्हाड़ी के बेते से मारा। जिससे उसे चोटे आयी, उसी दौरान पैसेंजर निकल गई। वह उसको अटेंड नही कर पाया एवं झण्डी भी नही बता पाया। इस प्रकार शासकीय कार्य मे बडे़ भाई एवं बलिया कीर ने बाधा उत्पन्न किया और फरियादी उसका शासकीय कार्य नही कर पाया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बनखेड़ी मे की जिस पर थाना बनखेड़ी द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे द्वारा सशक्त पैरवी की गई।