टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने निर्देशित किया है कि थोक उर्वरक विक्रेता रैक प्वाइंट टीकमगढ़, दमोह, सागर, छतरपुर एवं हरपालपुर से प्राप्त उर्वरकों को पहले अपने गोदाम में स्टॉक कर राजस्व एवं कृषि विभाग को सूचित कर सत्यापित करायें। तत्पश्चात स्वयं के रिटेलर आईडी में 50 प्रतिशत उर्वरक ट्रान्सफर कर विपणन संघ के नगद विक्रय केन्द्रों पर उपस्थित होकर काउन्टर लगाकर अपनी पी.ओ.एस. मशीन से किसानों को वितरण करायें। साथ ही शेष 50 प्रतिशत फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को थोक उर्वरक आईडी से ट्रॉसफर कर उसी दिन परिवहन कर भण्डारण करवायें तथा उसी दिन संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को सूचित करें। श्री श्रोत्रिय ने निर्देशित किया है कि फुटकर उर्वरक बिक्रेताओं के गोदाम भौतिक सत्यापन के बाद राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों,कर्मचारियों की उपस्थिति में कृषकों को परची सिस्टम से वितरण कराया जाये। आवश्यकता पड़ने पर विपणन संघ वितरण काउन्टरों के साथ रिटेलर को अपनी पीओएस मशीन के साथ उपस्थित होकर किसानों को उर्वरक वितरण कराया जाये। नियमों का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्यवाही की जायेगी।

