प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम / विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी को 5(ठ)/6 व 5(ण)/6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) एवं अर्थदंड 5000-5000 रूपये, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष व अर्थदंड 2000 रूपये, 354 भादवि में 01 वर्ष व अर्थदंड 1000 रूपये एवं 9/10 पाॅक्सो एक्ट में 5 वर्ष एवं अर्थदंड 1000 रूपये से दण्डित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अवयस्क अभियोक्त्री आरोपी की कोंचिग में कोंचिंग पढ़ने जाती थी। एक दिन आरोपी ने उसे कोचिंग के ऑफिस का मंदिर व लाइब्रेरी साफ करने के लिये रोक लिया। बाद में आरोपी ने पानी पीने के बहाने कोई नशीला पदार्थ पिलाकर, बेहोश कर, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उसे धमकी देकर एवं ब्लैकमेलिंग कर, कई बार उसे कोंचिग बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी एवं विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

