प्रदीप गुप्ता / नर्मदापुरम / विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी अश्विनी उम्र-28 वर्ष थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अंतर्गत धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री घटना दिनांक 11/10/2021 को दिन के लगभग 10 बजे मंदिर में आरती में गयी थी। आरती के बाद आरोपी बुरी नियत से अभियोक्त्रि को पकड़ा जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि ने थाने में जाकर की थी । उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी एवं विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।