प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ न्यायालय कु. निधि एम. पिंटो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) द्वारा दिनांक 04/02/2023 को आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 17/10/2016 को सहायक उपनिरीक्षक दर्शन सिंह द्वारा स्टेशन चैकिंग के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि प्लेटफार्म नंबर 01 खंडवा छोर के पास एक व्यक्ति खडा है, जो अपने पास खटकेदार चाकू रखे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टॉफ मौके पर पहुंचा तो बताये हुये हुलिये का एक व्यक्ति दिखा, जिससे नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम पंकज पिता राजेश कुमार, उम्र-24 वर्ष, नि. अहन होली गेट थाना हाथरस जिला हाथरस उ.प्र. का होना बताया, जो बांई तरफ कमर पर बार बार हाथ लगा रहा था। अभियुक्त की तलाशी लेने पर एक खटकेदार चाकू रखे मिला, चाकू रखने के संबंध में वैध कागजात पूछने पर कागजात नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य 25 आर्म्स अधिनियम का पाये जाने से मौके पर जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर जप्त चाकू को सीलबंद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय कु. निधि एम. पिंटो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.), द्वारा आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित। शासन की ओर से पैरवी रविन्द्र अतुलकर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।

