प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम / विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी लोकेश उम्र 21 वर्ष को 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड 2000 रूपये तथा 354 भा.द. वि. में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 जुर्माना । प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 23.03.2021 को शाम 04ः00 बजे स्कूल से अपनी सहेली के साथ घर आ रही थी और रोड पर ही अभियुक्त पीछा करते हुए आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर बोला मैं प्यार करता हूं। बात कर नही तो हाथ नही छोडूंगा। मुश्किल से हाथ छुडाकर घर आकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। आरोपी बार-बार अभियोक्त्री का गाडी से पीछा करता था। थाना शिवपुर द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

