प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम /राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में एवं प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में कार्ययोजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत छात्राओं के कानूनी अधिकार के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज वुधवार दिनांक 08.02.2023 को कैम्पियन स्कूल बाबई रोड नर्मदापुरम में किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम में तृतीय जिला न्यायाधीश,
श्रीमति आरती ए० शुक्ला ने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में आवश्यक जानकारी दी एवं छात्राओं को मोबाईल एवं इंटरनेट का उपयोग अपने कैरियर बनाने हेतु करने के लिये कहा। कु. अंकिता शांडिल्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित बच्चों को मैत्रीपूर्ण सेवायें एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवायें योजना एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता योजना एवं अन्य प्रभावी योजनाओं की जानकारिया दी गई। उक्त विधिक साक्षरता शिविर / जागरूकता कार्यक्रम में श्रीमति आरती ए० शुक्ला, जिला न्यायाधीश बाल हितैषी न्यायालय नर्मदापुरम, कु. अंकिता शांडिल्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राचार्य विजय सेठ, शिक्षकगण श्रीमति नीलू सेठ, श्रीमति के० नायडू, श्रीमति सुस्मिता राजपूत, कु. दिशा यादव, पैरालीगल वालेंटियर , श्रीमति श्वेता रैकवार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 मनोज कुमार सोनी उपस्थित रहें।
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