प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम / न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री मधुलिका मूले सोहागपुर द्वारा अपराध क्र0 443/17, प्रकरण क्र0 251/17 -आरोपी कलीराम को धारा-354 भादंवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा जिला नर्मदापुरम ने बताया कि दिनांक 09.10.2017 को एक लिखित आवेदन दिनांक 07.10.2017 के सुबह खेत में घास काटने गयी थी। कलीराम खेत में भैंस चरा रहा था, दिन के करीब 03ः00 बजें आरोपी ने उसे अकेला देखकर उसके पास आया और बूरी नियत से हाथ पकड़कर बोलने लगा, उधर तुअर में चल मना करने पर जबरदस्ती हाथ पकड़कर खीचने लगा, चिल्लाई तो चिल्लाई तो उसने हाथ छोड़ दिया और बोला कि अगर किसी को बताया या रिपोर्ट किये तो उसे तथा उसके परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी धमकी देकर चला गया। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर की थी। इसके पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर द्वारा आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी.एल. काकोडिया द्वारा किया गया।

