नर्मदापुरम (प्रदीप गुप्ता – जिला ब्यूरो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निखिल सिंघई द्वारा दिनांक 10/02/2023 को आरोपी सुरेश कुमार बुनकर को आहत श्री कृष्ण के संबंध में 338 भा.दं.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपये अर्थदण्ड एवं आहत भूरेलाल के संबंध में भा.दं.सं. 338 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 09/05/2017 को फरियादी घटना दिनांक 09/05/ 2017 को फरियादी श्रीकृष्ण खरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह दिनांक 09/05/2017 को ग्राम पांजरा से ग्राम चारटेकरा बारात आई थी। वह रिश्तेदारी में बारात गया था । घटना दिनांक 09/05/2017 को रात्रि 11:00 बजे गांव में बारात लग रही थी तभी पीछे से एक जीप क्रमांक एमपी 28 एम.जे. 0111 का चालक जीप को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और उसे तथा उसके चल रहे उसके दोस्त भूरेलाल को टक्कर मार दी । टक्कर लगने से श्रीकृष्ण बांये पैर में तथा भूरेलाल सीधे पैर के पंजे में चोट लगी । फिर उन दोनों को इलाज हेतु अस्पताल इटारसी लेकर गये । फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सुरेश कुमार के विरूद्ध अप.क्र. 63/17 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अभियुक्त से वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 279, 337, 338 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्याालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निखिल सिंघई द्वारा आरोपी सुरेश बुनकर को निम्न धाराओं में निम्नानुसार कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त का नाम दोषसिद्धि अंतर्गत धारा कारावास की सजा अर्थदण्ड अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से कारावास सुरेश बुनकर आहत श्री कृष्ण के संबंध में 338 भा.दं.सं. 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- रूपये 03 माह का सश्रम कारावास आहत भूरेलाल के संबंध में भा.दं.सं. 338 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/-रूपये एवं 03 माह का सश्रम कारावास। शासन की ओर से पैरवी मनोज जाट, सहा.जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।

