नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता / जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 25/06/2021 को आरक्षी केन्द्र पथरौटा के सहा उप निरीक्षक एवं आरक्षक शासकीय वाहन के देहात भ्रमण पर थे कि मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम बोरतलाई मेन रोड पर सुभाष महोबिया के घर के सामने हाथ में एक लोहे का छुरा लेकर आने जाने वाले लोंगो को डरा धमका रहा है । सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के मोके पर पहुंचकर देखा कि व्यक्ति हरे रंग की टी-शर्ट और जीन्स का पेंट पहने दाहिने हाथ में लोहे का छुरालेकर हवा में लहराते हुये आने जाने वाले राहगीरों को डरा धमका रहा था। जिससे मौके पर नाम पता पूछा तो अपना नाम पवन पिता सालकदास खरे उम्र- 24 वर्ष नि बोरतलाई का होना बताया जिससे लोहे का छुरा रखने बाबत लायसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर साक्षियों के समक्ष एक लोहे का छुरा जिसके फल की चौडाई 2 इंच, फल की लंबाई 8.5 इंच, मुठ की लंबाई 3.5 इंच छुरे की कुल लंबाई, 12 इंच मुताबिक जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। आरोपी का कृत्य आयुध अधिनियम अंतर्गत दंण्डनीय पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (निखिल सिंघई) इटारसी द्वारा दिनाक 01/04/2023 को आरोपी पवन खरे पिता सालकराम खरे उम्र-24 वर्ष, नि. ग्राम बोरतलाई तह0 इटारसी जि. नर्मदापुरम को धारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(बी) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज जाट द्वारा की गई।

