नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्लाईऐश के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधात्मक किया हैं। अपर कलेक्टर मनोज कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेशानुसार नर्मदापुरम जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में प्लाईऐश के भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संगठन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय हैं कि गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से प्लाईऐश के भारी वाहन अनुभाग नर्मदापुरम के मुख्य मार्गों से होकर तेज रफ्तार से गुजरते है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है एवं आमजनों से इससे असंतोष व्याप्त है, जो कि दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 133 अंतर्गत न्यूसेंस की परिधि में आता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कलेक्टर श्री सिंह के आदेशानुसार अपर कलेक्टर नर्मदापुरम मनोज कुमार ठाकुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नर्मदापुरम आदेश पारित किए गए हैं।

