नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता /विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपी कुवर सैलूकर को धारा 376 (3)एन, भादवि. 5 ठ/6 पोस्को एक्ट.में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 9000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 2 अप्रैल 2021 को रात्रि 11-12 बजे नाबालिग अभियोक्त्री घर में अकेली थी। उसके माता-पिता एवं भाई खेत में टप्पर वनाकर रह रहे थे। तभी आरोपी कुवर सैलूकर घर पर आया और अभियोक्त्री से बोला मैं तुझसे शादी करूगाँ। यह कहकर उसके साथ बुरा काम (बलात्कार) किया। आरोपी कुवर ने शादी का झाँसा देकर कई बार संवंध बनायें । फरियादिया को करीब छः सात माह से महावरी नही होने से यह बात फरियादिया ने 05/12/ 2021 को माता पिता को घटना के बारे मे सारी बातें बताई तो फिर माता पिता ने डाँक्टर के पास चेकअप कराने के लिये लेकर गये तब डाँक्टर ने चेक करके बताया कि वह सात माह की प्रेग्नेंट है। दिनांक 08/12/2021 को अपने माता पिता के साथ कुवर सैलूकर के खिलाफ नाबालिग द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना-बाबई में दर्ज करायी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(3)(एन) भादवि एवं 5ठ/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

