थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा गौवंश की तस्करी कर रहे आरोपी को वाहन सहित पकड़ा
*संवाददाता अरुण कश्यप*
सीवनी मालवा
जिला नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक जिला नर्मदापुरम एवं अतिरक्त पुलिस
जिला नर्मदापुरम के निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिवनी मालवा के नेतृत्व में थाना
सिवनी मालवा पुलिस द्वारा गौवंश की तस्करी कर रहे आरोपी को वाहन सहित पकड़ने मे सफलता प्राप्त की।
घटनाक्रम – थाना सिवनी मालवा मे दिनांक 24/07/23 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाबरी तरफ से एक पिकअप वाहन मे गौवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर कटने के लिये बाबरी से सिवनी मालवा होते हुये बैतुल तरफ ले जा रहा है सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला द्वारा थाने से उप
निरीक्षक रामेश्वकर वर्मा, प्रधान आरक्षक 124 रामश्वरूप, आरक्षक 15 ओम प्रकाश जाट को मुखबीर सूचना पर रवाना किया गया | ग्राम भीलडिया मोड पर पुलिस टीम को बाबरी तरफ से एक पिकअप वाहन आते हुये दिखा।जिसे टीम द्वारा रोका गया, पिकअप क्रमांक एमपी 48 जी 1643 की तिरपाल खोल कर देखने पर पिकअप के
अंदर चार गौवंश मिली जिनके पैर व मुह क्रुरता पुर्वक रस्सीयो से बांध रखे थे। जिन्हे स्टाफ द्वारा खोला गया ड्रायवर राजु पिता सोनू इवने उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पाटाखेडा थाना चिचोली जिला बैतुल को अभिरक्षा मे लिये गया। पिकअप वाहन क्रमांक एम. पी. 48 जी. 1643 चार नग गोवंश विधिवत जप्त किया गया। गौवंश को स्टाफ की सहायता से गौशाला मे छौड़ा गया। अभियुक्त पिकअप चालक राजू ईवने के विरुद्ध धारा 4, 6,9 म.प्र. गौवंश
वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 11 (1) घ पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960, 4,6,10
म्र.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीद्ध किया गया है।
राजु पिता सोनू इवने उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम पाटाखेडा थाना चिचोली जिला बैतुल
1. पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 48 जी. 1643,
2. चार नग गौवंश
आरोपी
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