टीकमगढ़। उपभोक्ता आयोग की सदस्य डॉ प्रीति सिंह परमार ने बताया कि
परिवादी घनश्याम दास तनय नारायण दास साहू निवासी जेरोन रोड पृथ्वीपुर ने यह परिवाद मैनेजर बजाज एलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं मैनेजर पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा के खिलाफ प्रस्तुत किया है परिवाद के मुख्य तथ्य यह है कि परिवादी घनश्याम दास ने 20 फरवरी 2021 को मैनेजर बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पॉलिसी क्रमांक 21 990640 14 000 00965 माय होम इंश्योरेंस जो रिस्क प्राप्त की थी जिसकी प्रीमियम राशि 238 रुपए अदा की गई थी उक्त बीमा पॉलिसी की बीमा अवधि दिनांक 20 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2022 तक थी जिसकी जोखिम राशि 5 लख रुपए है परंतु परिवादी का मकान भारी बारिश से दिनांक 30 अगस्त 2021 को गिर गया मकान गिरने से उसे 10 लख रुपए की क्षति हुई प्रतिपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने इसका विरोध किया तथा अपने जवाब में कहा कि मकान 22 वर्ष पुराना है उनके द्वारा सर वेयर नियुक्त कर सर्वेयर की जांच पर 1 लाख 41667 रुपए का भुगतान कर दिया गया है अतः अब कोई सेवा में कमी नहीं है किंतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पेपर की कटिंग मकान के फोटो इंजीनियर का स्टेटमेंट राजस्व विभाग में की गई शिकायत की रिपोर्ट वही प्रतिपक्षी ने सरवेअर की रिपोर्ट पेश नहीं की है कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है बीमा की राशि 5 लाख रुपए थी ढाई लाख रुपए बीमा की राशि बनती है उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार सिंघई सदस्य डॉ प्रीति सिंह परमार एवं संजीव सिंह द्वारा यह निर्णय दिया गया
बीमा की शेष राशि 96 हजार 333 का भुगतान किया जाए सेवा में कमी में 20 हजार बाद में 3 हजार पृथक से भुगतान किया जाए।
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