टीकमगढ़। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 05.09.2023 को जिला जेल में विचाराधीन बंदियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल निरीक्षण किया गया। उक्त कार्यक्रम में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार पाटीदार ने उपस्थित बंदियों को प्लीवारगेंनिग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्लीवारगेनिंग के तहत जिस अपराध में सजा 07 साल से कम है उसमे यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा में नियमानुसार न्यायालय द्वारा छूट दीे जाती है। श्री विनोद कुमार पाटीदार ने कहा कि जेल चिन्ता का नहीं चिन्तन का स्थान है। साथ ही जमानतीय एवं अजमानतीय अपराधों के संबंध में जानकारी दी । साथ ही दिनांक 09 सितम्बर 2023 को आयोजित नेषनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई एवं कहा गया कि उक्त नेषनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण कर अधिक से अधिक सामान्यजन लाभ उठावे। उक्त कार्यक्रम में श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाएं जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मध्यस्थता आदि की जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री प्रतीक जैन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। उक्त कार्यक्रम में उपाधीक्षक ए.के. शुक्ला जेल स्टाप एवं बंदीगण उपस्थित रहे। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

