टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेष शर्मा ने निर्देषित किया है कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर की जाये। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

