टीकमगढ़। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवीत कुमार धुर्वे द्वारा शासकीय कार्य में लपरवाही करने पर ग्राम पंचायत सतगुंवा सचिव श्री शाहिद अहमद को निलंबित कर दिया है। तदनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्ष आचार-संहिता प्रभावषील होने के उपरान्त शाहिद अहमद सचिव ग्राम पंचायत सतगुंवा को निर्देष एवं समझाइष देने के बावजूद सम्पत्ति विरूपण के संबंध में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। सत्यापन कराने पर ग्राम पंचायत सतगुंवा में जगह-जगह विभिन्न राजनैतिक दलों के वेनर, पोस्टर, दीवाल पर नारे लेखन आज भी यथावत लगे हुये हैं। श्री शहीद अहमद सचिव ग्राम पंचायत सतगुंवा जनपद पंचायत जतारा का उक्त कृत्य संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल होने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री अहमद सचिव ग्राम पंचायत सतगुंवा जनपद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्री शहीद अहमद को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। श्री सुरेन्द्र यादव सचिव ग्राम पंचायत शाहपुर, जनपद पंचायत जतारा को अपने कार्य के साथ-साथ ग्राम पंचायत सतगुंवा जनपद पंचायत जतारा का अतिरिक्त सचिवीय प्रभार अस्थाई रूप से आगामी आदेष तक सौंपा गया है।

