टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत पुलिस, राजस्व एवं विभिन्न व्यय संबधी अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नवीत कुमार धुर्वे, अपर कलेक्टर श्री पीएस चैहान, रिटर्निंग आॅफिसर 43-टीकमगढ़ श्री संजय कुमार दुबे, रिटर्निंग आॅफिसर 44-जतारा, श्री लोकेन्द्र सिंह सरल, रिटर्निंग आॅफिसर 47- खरगापुर श्री विजय कुमार सेन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीपाश्री गुप्ता, संबंधित पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने निर्देषित किया कि विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत आदर्ष आचरण संहिता लागू होने से धारा-144 का कड़ाई से पालन किया जाये। उन्होंने कहा कि जुलूस जिसकी अनुमति नहीं ली गई है तो एफआईआर की जाये। यदि 4 से ज्यादा लोग एकत्रित हैं तो एफआईआर करें। पोल की लुकेषन मार्क की जायेगी। संपत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाये, एफएसटी टीम अपना कार्य सजगता से करें एवं कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय आने वाली षिकायतों का निराकरण तत्काल 24 घंटे के अंतर्गत किया जाये। सोषल मीडिया पर लिखे जाने वाले धार्मिक, राजनैतिक रूप से प्रभावित करने वाले पोस्ट को हटवायें एवं तुरंत कार्यवाही करें। नाकों पर सीसीटीवी कैमरा टेंट की व्यवस्था सुनिष्चित करें। सभी संबंधित अधिकारी प्रतिदिन चैक करें। बैइक में पुलिस अधीक्षक श्री काषवानी ने कहा कि संपत्ति विरूपण में पोस्ट,बैनर अगर मिलेगा तो फोटो क्लिक करके एफआईआर करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व स्कूलों में भी संपत्ति विरूपण सुनिष्चित करें। अगर परमानेंट पत्थर हैं तो पर्दा लगायें। कोलाहल अधिनियम मे यदि रात्रि 10 बजे के बाद स्पीकर चलता है तो वीडियो बनाकर एफआईआर करें। किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो पंचनामा बनायें। मादक पदार्थाें के विरूद्ध कार्यवाही करें। गाडियों पर यदि फ्लैग, हूटर लगा है उन पर वीडियोग्राफी कर कार्यवाही जायेगी।

