टीकमगढ़। 24 अप्रैल 2024 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेष शर्मा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक रोहित काषवानी की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत सामग्री वितरण तथा मतदान दिवस के दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में पत्रकारवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सुचारू मतदान हेतु की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई तथा मीडिया प्रतिनिधियों से आव्हान किया गया कि वे अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिये प्रेरित करने में जिला प्रषासन का सहयोग करें। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीपाश्री गुप्ता जिला जनसंपर्क अधिकारी सुश्री शेफाली तिवारी सहित संबंधित अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
पत्रकारवार्ता में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 06 टीकमगढ़ अजा के अंतर्गत आ रहे 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1826585 मतदाता है जिसमें 957901 पुरुष 868653 महिला 31 अन्य मतदाता है जो 2077 मुख्य मतदान केन्द्र एवं 2 सहायक मतदान केन्द्र पर अपने मतदान का प्रयोग करेगें। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिले में तीन विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन प्रक्रिया निवाड़ी एवं छतरपुर जिले से संचालित हो रही है। 26 अप्रैल 2024 को प्रात 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा एवं प्रात 5 30 बजे से मॉकपोल की कार्यवाही की जायेगी।
श्री शर्मा ने बताया कि मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो धारा 130 के अन्तर्गत बिना वॉरंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर अभ्यर्थी कार्यकर्ता को 2 कुर्सी टेबिल लगाने की अनुमति है परन्तु यह प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता। मतदाताओ को वाहन से लाने ले जाने की व्यवस्था अभ्यर्थी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता नहीं कर सकते है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओ के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर उसके घर से मतदान केन्द्र तक लाने की व्यवस्था शासकीय वाहन से की गयी है। मतदाता पर्ची मतदाताओ को वितरित की जा चुकी है। साथ ही वोटर गाईड परिवार के मुखिया को प्रदाय की गयी है। मतदान हेतु मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। मतदान हेतु ईपिक या पहचान के अन्य मान्य 12 दस्तावेज में से कोई एक जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि मतदाता के पास होना आवश्यक है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रो पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर 127 माईक्रो आब्जर्बर एवं सीएपीएफ तैनात किये गये है। 485 मतदान केन्द्रो पर मतदान प्रक्रिया की वेब कास्टिंग एवं 121 मतदान के बाहरी क्षेत्र पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखी जा रही है। जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था की गयी है 85 सेक्टर अधिकारी समस्त 808 मतदान केन्द्रो पर लगातार व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किये गये है। 45 पृथ्वीपुर के जिला अन्तर्गत आने वाले 114 मतदान केन्द्रो पर 11 सेक्टर आफिसर बनाये गये है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन एक समय पर एक पार्टी का एक ही व्यक्ति अंदर रह सकता है चाहे वह अभ्यर्थी हो या मतदान अभिकर्ता हो। 13 राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा बल्क एसएमएस व्हाटसअप मैसेज एमसीएमसी की पूर्व अनुमति लिये बगैर नहीं किये जा सकेंगे।
मीडियाकर्मी मतदान केन्द्र के अन्दर की फोटो ग्राफी वीडियो ग्राफी नहीं कर सकेंगे। मतदान के दिन मीडिया कवरेज पर भोपाल से प्राप्त निर्देशों से मीडिया कर्मियों को पास प्रदान किये जायेंगे। टीव्ही चैनल पर मतदान से 48 घण्टे पूर्व पैनल परिचर्चा ताजा अपडेट पर प्रतिबंध रहेगा एवं मतदान दिवस के दिन मीडिया मूवमेंट के लिये जिला स्तर पीआरओ के द्वारा योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि 4 जून 20214 को लोकसभा आम निर्वाचन की मतगणना प्रातः 8 बजे से शास० पॉलीटेक्निक कॉलेज नवीन परिसर ढोंगा टीकमगढ़ में प्रारम्भ होगी। सभी प्रत्याशी एवं गणना अभिकर्ताओं को मतगणना से एक घण्टे पूर्व उपस्थित होना होगा। इसकी सूचना बाद में पृथक से दी जायेगी। मतदान दिवस को पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओ की जानकारी आपको देगें।
पुलिस अधीक्षक श्री काषवानी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत आज 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे के बाद अन्य जिले को कोई भी निवासी टीकमगढ़ जिले में निवास नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि आज राजनैतिक दलों द्वारा किया जा रहा प्रचार-प्रसार आज बंद होने के पष्चात पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन हेतु चाक चैबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक श्री काषवानी ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के वाहनो को दी गयी अनुमति रद्द हो जायेगी एवं अभ्यर्थी किसी प्रकार की बड़ी सभा नुक्कड़ सभा एवं वाहनों से प्रचार प्रसार नही कर सकेंगे। केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थी को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये अधिकतम 10 वाहनों की अनुमति रहेगी।
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