टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नवीन परिसर, ढोंगा टीकमगढ़ के 200 मीटर के दायरे के भीतर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने लिये प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया गया है। आदेषानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे के भीतर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस बल के पास सुरक्षा साधन लाठी शस्त्र आदि को छोडकर जिला निर्वाचन कार्यालय तथा पुलिस अधिकारी, जिला टीकमगढ द्वारा आदेशित निर्वाचन दायित्वों में संलग्न पासधारी अधिकारी,कर्मचारी, मतगणना एजेण्ट को मतगणना परिसर के अन्दर हैण्ड बैग इंक पेन, पानी बॉटल मोबाईल, बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, धूम्रपान आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ तथा माचिस ले जाना एवं मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरता, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी पुतला दहन का आयोजन तथा पटाखों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 04 जून 2024 प्रातः 06 बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

