टीकमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज जिला जेल निरीक्षण के साथ-साथ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल ने उपस्थित बंदियों को प्लीवारगेंनिग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्लीवारगेनिंग के तहत जिस अपराध में सजा 07 साल से कम है उसमे यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा में नियमानुसार न्यायालय द्वारा छूट दीे जाती है। श्रीमती सुनीता गोयल ने कहा कि जेल चिन्ता का नहीं चिन्तन का स्थान है। साथ ही जमानतीय एवं अजमानतीय अपराधों के संबंध में जानकारी दी। जेल साफ-सफाई, खान-पान आदि निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दियें। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री यजुवेन्द्र बाघमारे, जेलर श्री ए.के. शुक्ला, एल.ए.डी.सी.एस. पदाधिकारी श्री संदीप खरे, श्री अजीज कुरैशी, विधिक सहायक श्री केलाश नारायण मिश्रा सहित जेल स्टाॅफ प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहे।

