प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोज सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला मुख्यालय नर्मदापुरम की वायु AQI (152.77) Moderate श्रेणी की पाई गई है। आगामी दिनों में ठण्ड प्रारम्भ होने एवं दौरान पटाखों का उपयोग करने से परिवेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है। जिले में वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में पारित आदेश के परिपालन में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है। आदेशानुसार नर्मदापुरम जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ई-कामर्स कम्पनिया अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर स्वयंसेवी विक्रय प्रतिबधित रहेगा। त्यौहार के अवसर पर शांति क्षेत्र (silence zone) अर्थात् अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थान , पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा। न्यायलयो धार्मिक स्थल आदि से 100 मीटर दूरी तक पटाखा चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
*ग्रीन पटाखा चलाने की समयावधि*
दीपावली एवं गुरुपर्व त्योहारों के दिन 2 घंटा (रात्रि 8:00 से बजे से 10:00 बजे तक , छठ पर्व के दिन 2 घंटा (प्रातः 6:00 से बजे से 8:00 बजे तक , किसमस एवं नव वर्ष की संध्या पर (रात्रि 11:55 से बजे से 12:30 बजे तक पटाखा चलाने की समया वधि का पालन करना अनिवार्य होगा।
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