टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक श्रोत्रिय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोहे एवं अन्य धातु के पाइपों में विस्फोटक रूप से पटाखे भरने एवं उनका विक्रय,उपयोग करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति,संस्था,व्यापारी प्रतिबंधित प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी, धातु,पी.वी.सी के पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन का निर्माण, विक्रय, भंडारण या उपयोग नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी, धातु,पी.वी.सी के पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन की बिक्री नहीं करेगा, किसी अन्य को नहीं देगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन अपनी निगरानी में कराना सुश्निचित करेगें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,संस्था के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

