प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 21.09.2021 को थाना कोतवाली नर्मदापुरम में सूचना मिली कि राठौर बिल्डिंग के पीछे बालागंज में एक लड़का अपने हाथ में लोहे की चाकू लिए लहराकर आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मौके पर पहुंची। राठौर बिल्डिंग के पीछे बालागंज में एक लडका हाथ में लोहे की चाकू लहराकर लोगों में भय कारित कर रहा था। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी करके पकड़ा। उक्त लडके से नाम, पता पूछने पर नाम राजेश उर्फ डूग्गी कुचबंदिया पिता मलखान सिंह निवासी कुचबंदिया मोहल्ला बालागंज होना बताया। जिसके कब्जे से साक्षियों के समक्ष एक लोहे की चाकू जप्त हुई। उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.01.2023 अनुसार आरोपी राजेश उर्फ डूग्गी कुचबंदिया को धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

