प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी राजा बाबू रजड़ उम्र-22 को 5(ठ)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड 2000 रूपये । प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 29.08.2020 को आरोपी ने रात के 9 बजे अभियोक्त्री को गिन्दोई बाई के घर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर बुरा काम किया और शादी का कहने पर दूसरे दिन आरोपी ने शादी से मना कर दिया। अभियोक्त्री ने कहा की सारी बात घर में बताउंगी तो भी आरोपी ने अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी दी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

