नर्मदापुरम / प्रदीप गुप्ता / न्यायालय सुश्री मधुलिका मूले (जे.एम.एफ.सी) सोहागपुर द्वारा आरोपी सुनील पिता माखनलाल मालवीय, उम्र- 25 वर्ष, निवासी बारंगी, थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा-498 ए भा.दं.वि. में अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- रू0 जुर्माना एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 6 माह का कारावास एवं 200/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम बी.एल. काकोडिया ने बताया कि दिनांक 01.05.2013 को फरियादीं की शादी सम्पन्न हुई थी। शादी के दो तीन माह बाद से ही मेरे ससुराल में एवं पति द्वारा फरियादी से 50 हजार रूपये एवं मोटर सायकिल की मांग को लेकर आये दिन प्रताड़ित और मेरे साथ दहेज की मांग को मारपीट की जाती थी और मुझे कई-कई दिनों तक भूखा रखकर प्रताड़ित किया जाता रहा और बड़े कमरे में बंद कर दिया जाता था। मेरे द्वारा समझाने पर की मेरे माता पिता एक गरीब परिस्थिति के व्यक्ति है, उनके पास इतनी अधिक आय नही कि आप की मांग के पूरा कर सके दिनांक 15.06.2014 को मेरे साथ झगड़े एवं मारपीट कर मेरे समस्त आभूषण व वस्त्र छुड़ाकर रख लिये और मुझे घर से भगा दिया। उस समय और कहा कि 50 हजार एवं मोटर साईकिल आपने मायके से लेकर आना तभी ससुराल आना नही तो मत आना। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर की थी। इसके पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर द्वारा आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी.एल. काकोडिया द्वारा की गईं ।

