टीकमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,की अध्यक्षता में दिनांक 01 मई 2023 सोमवार को नगर से लगी औद्योगिक क्षेत्र ढोंगा पर स्थित एक स्थानीय फलोर मिल में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,ने अपने उद्बोधन में कहा कि मजदूर समाज का वह अंग है जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है। मजदूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है मजदूर ऐसे स्वाभिमानी लोग होते है जो अपनी मेहनत एवं लगन पर विश्वास रखते हैं। गरीबी, बालश्रम एवं अशिक्षा के बीच एक त्रिकोणी संबंध है तथा समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हमें इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा। श्रमिकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी से अवगत कराया और कहा कि श्रमिकों को अपना श्रमिक पंजीयन श्रम विभाग द्वारा अथवा नगरपालिका द्वारा करा लेना चाहिए उनको अपना जाॅब कार्ड बनवाना चाहिए जिससे कभी कोई घटना घटित होती है तो शासन द्वारा प्रदान की गई योजना का लाभ सुचारू रूप से मिल सके। तीन प्रकार के अकुशल श्रमिक, अर्द्ध कुशल श्रमिक एवं कुशल श्रमिक होते है जिन्हें नियमानुसार मेहनताना का भुगतान किया जाता है।कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय विनोद कुमार पाटीदार ने नालसा द्वारा चलाई जा रही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना की जानकारी दी साथ ही म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता, विधिक सहायता, सलाह योजना एवं लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी दी । कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकजन को गर्मी से बचाव हेतु तौलिया एवं पानी की बोतल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन ए.के. जैन प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ द्वारा, किया गया एवं आभार व्यक्त फलोर मिल के संचालक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्रम निरीक्षक श्री शुक्ला, ग्रामीण स्वालंबन समिति के सचिव राजकुमार अहिरवार, विधिक सहायक कैलाश नारायण मिश्रा एवं दीपेश कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में श्रमिकजन उपस्थित रहें। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई है।

