इसी तारतम्य में महिला सुरक्षा शाखा प्रभारी सुश्री प्रिया सिंधी जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 09/05/23 को महिला थाना स्टाफ द्वारा एक दम्पत्ति के टूटे हुए परिवार को काउंसलिंग के माध्यम से एक बार फिर जोड़ने की दिशा में काम किया गया है। आवेदिका सीमा केवट पुत्री श्री दलपत केवट उम्र 36 साल नि0 ढोगा ने अनावेदक पति किशोरी केवट पिता बाबूलाल केवट उम्र 44 साल निवासी जिला शिवपुरी के विरुद्ध महिला थाना में शिकायत की थी अनावेदक पति पिछले कई सालो से शराब पीकर परेशान करता है एवं मेरा व बच्चो का भरण-पोषण नहीं करता है। यहाँ तक की आवेदिका ने आवेदन में अपने पति से परेशान होकर तलाक दिलवाए जाने का निवेदन किया था। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेकर दोनो पक्षो की काउंसलिंग की गई काउंसलिंग के फलस्वरूप अनावेदक ने अपनी पत्नी ( आवेदिका) के समक्ष अपने किए गए गलत व्यवहार पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए आवेदिका से मांफी भी मांगी एवं आवेदिका व उसके बच्चो की जिम्मेदारी अच्छे से उठाने का वादा किया इस तरह काउंसलिंग से दोनो पक्षो मे आपसी सुलह हुई और पुनः एकबार फिर एक परिवार को बिखरने से बचाया जा सका। और दोनो पक्ष खुशी-खुशी एक दूसरे के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने को तैयार हुए एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हुए आवेदिका अपने पति के साथ जाने को तैयार हुई इसके बाद आवेदक /अनावेदक ने एक-दूसरे को फूल माला पहनाई इस दौरान आवेदिका के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और आवेदिका ने महिला थाना स्टाफ को उसका रिश्ता एवं परिवार टूटने से बचाने के लिए धन्यवाद दिया बाद दोनो पक्ष खुशी खुशी एक दूसरे के साथ थाना से रवाना हुए । इस कार्यवाही मे महिला थाना प्रभारी श्रीमती नेहा गोस्वामी , मप्रआर0 369 नूरजहाँ, प्र. आर. 228 अनुराग चंदेल, 592 अनुज अग्रवाल, म. आर. 656 प्रतीक्षा चौहान शामिल रहे।
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इसी तारतम्य में महिला सुरक्षा शाखा प्रभारी सुश्री प्रिया सिंधी जी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 09/05/23 को महिला थाना स्टाफ द्वारा एक दम्पत्ति के टूटे हुए परिवार को काउंसलिंग के माध्यम से एक बार फिर जोड़ने की दिशा में काम किया गया है। आवेदिका सीमा केवट पुत्री श्री दलपत केवट उम्र 36 साल नि0 ढोगा ने अनावेदक पति किशोरी केवट पिता बाबूलाल केवट उम्र 44 साल निवासी जिला शिवपुरी के विरुद्ध महिला थाना में शिकायत की थी अनावेदक पति पिछले कई सालो से शराब पीकर परेशान करता है एवं मेरा व बच्चो का भरण-पोषण नहीं करता है। यहाँ तक की आवेदिका ने आवेदन में अपने पति से परेशान होकर तलाक दिलवाए जाने का निवेदन किया था। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेकर दोनो पक्षो की काउंसलिंग की गई काउंसलिंग के फलस्वरूप अनावेदक ने अपनी पत्नी ( आवेदिका) के समक्ष अपने किए गए गलत व्यवहार पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए आवेदिका से मांफी भी मांगी एवं आवेदिका व उसके बच्चो की जिम्मेदारी अच्छे से उठाने का वादा किया इस तरह काउंसलिंग से दोनो पक्षो मे आपसी सुलह हुई और पुनः एकबार फिर एक परिवार को बिखरने से बचाया जा सका। और दोनो पक्ष खुशी-खुशी एक दूसरे के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने को तैयार हुए एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हुए आवेदिका अपने पति के साथ जाने को तैयार हुई इसके बाद आवेदक /अनावेदक ने एक-दूसरे को फूल माला पहनाई इस दौरान आवेदिका के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और आवेदिका ने महिला थाना स्टाफ को उसका रिश्ता एवं परिवार टूटने से बचाने के लिए धन्यवाद दिया बाद दोनो पक्ष खुशी खुशी एक दूसरे के साथ थाना से रवाना हुए । इस कार्यवाही मे महिला थाना प्रभारी श्रीमती नेहा गोस्वामी , मप्रआर0 369 नूरजहाँ, प्र. आर. 228 अनुराग चंदेल, 592 अनुज अग्रवाल, म. आर. 656 प्रतीक्षा चौहान शामिल रहे।

