टीकमगढ़ । पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत एसडीओपी टीकमगढ़ के निर्देशन में शहर की यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत निरीक्षक पूर्णिमा मिश्रा द्वारा दिनांक 19.05.2023 को चकरा तिगैला के पास वाहन चैकिंग की जा रही थी उसी दौरान टैक्कर क्रमांक एमपी 36 एए 4610, एमपी 36 एए 6079 एमपी 36 एबी 2257, एमपी 36 एए 1460 काफी ओव्हरलोड दिख रहा था जिसे रोककर कागजात चैक किये अनावेदक चालकों के विरूद्ध इस्त. क्र. 01/23, 02/23, 03/23, 04/23 धारा 117/177, 52/192, 39/192, 3/181, 146/196, 77/177, 130/177 एमव्ही एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना पूर्ण कर चालान टैक्टर चालक नीलेश पिता लखन यादव निवासी मोहनपुरा थाना देहात, लक्ष्मन पिता रघुवर लोधी निवासी जमुनिया थाना कोतवाली, पुष्पेन्द्र पिता मोतीलाल अहिरवार निवासी जनकपुरा थाना देहात, फूलचंद्र पिता पिट्टन कुशवाहा निवासी ग्राम बनियानी थाना बल्देवगढ के विरूद्ध मान्नीय सीजेएम न्यायालय पेश किया गया, न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी नीलेश पिता लखन यादव निवासी मोहनपुरा का 12500 रूपये, लक्ष्मन पिता रघुवर लोधी निवासी जमुनिया थाना कोतवाली का 12,500 रूपये, पुष्पेन्द्र पिता मोतीलाल अहिरवार निवासी जनकपुरा का 10,500 रूपये, फूलचंद्र पिता पिट्टन कुशवाहा निवासी ग्राम बनियानी का 12,500 रूपये कुल चारों टैक्टरों का 48,000 का जुर्माना बसूल किया गया। उक्त कार्य में सउनि दयाराम चक्रवर्ती, म.आर. 485 अफरोज खॉन, प्र.आर. 208 रीतेश पाटौदिया, आर. 162 अरविंद्र, आर.415 आदित्य, आर. 550 मोहित शर्मा का सराहनीय कार्य रहा है।

