नर्मदापुरम / पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के उचित मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा के उचित निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नर्मदापुरम द्वारा कानून व्यवस्था के संबंध में थाना कोतवाली/देहात नर्मदापुरम को अनुभाग नर्मदापुरम में संचालित समस्त शासकीय छात्रावासों में निवासरत छात्रा/छात्राओं एवं कर्मचारियों की सुरक्षा बढाने एंव सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किये जिसके अंतर्गत निम्न कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है कि
कि…….
1.जिले में संचालित सभी छात्रावासों में छात्रावास सुरक्षा समिति, हिंसा निवारण समिति और यौन उत्पीडन पर आंतरिक समिति का गठन कराया जाकर सदस्यों की सूची संबधित थानों को उपलब्ध कराई जावे एवं छात्रावास के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
2. समस्त छात्रावासो में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण हेतु परिजन एवं रिश्तेदारों के छात्रावास में प्रवेश हेतु पास व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करें।
3. समस्त छात्रावासों में रात्री के दौरान परिसर, विभिन्न ब्लाकों, छात्रावास भवन और अन्य क्षेत्रों में रेसिडेंट स्टॉफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे।
4. समस्त छात्रावास के आसपास किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण हो तो राजस्व विभाग से समन्वय कर समुचित कार्यवाही की जावे।
5. समस्त छात्रावास परिसरों में तथा परिसर में स्थित आवासीय परिसरों में बाहर एवं अंदर उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
06. यदि छात्रावास परिषर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीव्ही कैमरे नही लगाये गये है तो उनकी संख्या आवश्यकता नुसार लगाया जाना उचित होगा।
07. छात्रावास परिषर में रोडों एवं खुले स्थानों प्रकाश (लाईटिंग) की पर्याप्त नही है जिन्हे लाईटिंग हेतु
आवश्यकता नुसार विद्युत पोल एवं लाईट लगाया जाना उचित होगा।
08. छात्रावास में कार्यरत प्रायवेट कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। यदि नही कराया गया है तो तत्काल कराया जाना उचित होगा।
09. जिला चिकित्सालय की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नही
हुआ हो तो समस्त सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त छात्रावास में आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु समस्त स्थानीय महत्वपूर्ण संपर्क सूची (जैसे एसडीएम, एडीओपी, थाना प्रभारी, बीट प्रभारी आदि) रखा जावे।
11. समस्त छात्रा छात्रावास भवना एवं परिसर में लगे सीसीटीव्ही कैमरो का संचालन ठीक से हो रहा है अथवा नही, सीसीटीव्ही फुटेज की हार्डडिस्क में से कम 30 दिवस का बैक- अप संधारित किए जाने का
प्रबंध किया जावे।
12. छात्रावास परसिर में आने-जाने वाले संपूर्ण मार्गो की भलीभांति कवरेज किया जावे। कानून व्यवस्था में एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कियान्वयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
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