नर्मदापुरम / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के 08 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालयों इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर, सिवनीमालवा में किया गया। नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन एवं शुभारंभ मनोज कुमार (सीनि.) विशेष न्यायाधीश / नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत एवं दीपक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन एवं शुभांरभ कार्यकम में मनोज कुमार (सीनि.) विशेष न्यायाधीश / नोडल अधिकारी, नेशनल लोक अदालत, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दीपक गुप्ता, जिला न्यायाधीश जफर इकबाल, अभिनव कुमार जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोज अख्तर, जूनियर डिवीजन, श्रीमती प्रियंका रतोनिया, श्रीमती दिव्या मित्तल, सुश्री स्वाति कौशल, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती रूचि पाण्डेय, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ दीपक जैन, सचिव जिला अभिभाषक संघ मनोज जराठे, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सतीश तिवारी, डिप्टी चीफ पंकज तिवारी, अनंत तिवारी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती पूजा अवस्थी, मंगल सिंह परिहार, पंखुरी बराड़िया, सुलहकर्ता सदस्य श्रीमती नेहा पाण्डे, सुश्री नेहा चंडालिया, योगेन्द्र पाल, शिवम दुबे, महेश कुमार बोहित, त्रिलोकनाथ गोयल, ऋचा तोमर, सलोनी अग्रवाल जिला अभियोजन कार्यालय के अधिकारीगण, विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम पैनल अधिवक्ता, मीडिएटर, पैरालीगल वालेंटियर एवं कार्यालयीन कर्मचारीगण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहें। नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु 24 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था. जिनके द्वारा न्यायालयों में लंबित कुल 518 प्रकरणों का निपटारा किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित 1583 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निपटाये गये। इसी के साथ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में लगभग 61776992 के अवार्ड पारित किये गये तथा विभागीय प्रकरणों में लगभग 1,22,55,361/- रूपये की वसूली हुई। इस नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, चैक बाउंस, शमनीय अपराध, वैवाहिक मामलें, विद्युत चोरी से संबंधित मामलों के साथ-साथ सिविल तथा राजस्व मामलें निपटारे के लिए रखे गये थे।
आज दिनांक-08.03.2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम (दीपक गुप्ता) के समक्ष लंबित भरण पोषण के प्रकरण सीता (परिवर्तित नाम) बनाम राम (परिवर्तित नाम) में पति-पत्नि दोनो के मध्य आपसी राजीनामा हो गया दोनो पति पत्नि आपस में करीब 9 माह से एक दूसरे से पृथक निवास कर रहे थे। दोनो का विवाह दिनांक- 21.04.2015 को सामाजिक हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। सीता (परिवर्तित नाम) के अनुसार उसके साथ राम (परिवर्तित नाम) छोटी छोटी बातो को लेकर विवाद किया करता था एवं शराब पीकर अपशब्दो का प्रयोग करता था। इस कारण सीता (परिवर्तित नाम) मजबूरी वश अपने मायके आकर रहने लगी थी, इसके बाद सीता (परिवर्तित नाम) द्वारा राम (परिवर्तित नाम) के विरूद्ध भरण पोषण हेतू मामला कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। काफी प्रयासो एवं समझाईश के बाद दिनांक 08.03.2025 को लोक अदालत में दोनो के द्वारा प्रकरण में राजीनामा कर लिया और अंततः दोनो आपस में खुशी-खुशी रहने के लिये तैयार हो गये। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम ( दीपक गुप्ता) के समक्ष लंबित एक अन्य प्रकरण जिसमें गीता (परिवर्तित नाम) बनाम राजेश (परिवर्तित नाम) के मध्य लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हो गया और दोनो पति पत्नि आपस में दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने हेतू तत्पर हुए। गीता और राजेश का विवाह दिनांक 18.01.2023 को संपन्न हुआ था। विवाह के बाद राजेश एवं उसके परिवार के लोग गीता को विवाह में कम दहेज दिया है, कहकर परेशान करने लगे एवं शारीरिक मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। जिससे मजबूरी वश गीता अपने मायके में दिनांक 08.06.2024 से निवास कर रही थी, इसके बाद गीता द्वारा राजेश के विरूद्ध भरण पोषण हेतू प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। राजेश द्वारा अपनी पत्नि गीता को अपने साथ रखने हेतू धारा 9 हि०वि०अ० की याचिका प्रस्तुत की गई, जिसके बाद अनावेदक के अधिवक्ता अनूप सिंह तोमर, ऋचा तोमर एवं सलोनी अग्रवाल द्वारा उभयपक्षो को सुलह समझाइश दिये जाने उपरांत दोनो ने प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष समझौता प्रस्तुत कर एक साथ दाम्पत्य संबंध निर्वाह किये जाने हेतू अपनी सहमति दी और अंततः दोनो आपस में खुशी-खुशी रहने के लिये तैयार हो गई। एक अन्य मामले में तीन देवरो का उनकी भाभी से लडाई झगडा हो गया था, जिसमें देवरो द्वारा उनकी भाभी के साथ गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद भाभी द्वारा अपने देवरो के खिलाफ थाना देहात नर्मदापुरम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका विचारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ( फिरोज अख्तर) द्वारा किया जा रहा था। जिसमें आज दिनांक 08.03.2025 को उभयपक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। आरोपीयो की भाभी द्वारा उदारता दिखाते हुए महिला दिवस के अवसर पर अपने तीनो देवरो को क्षमा करते हुए न्यायालय के समक्ष राजीनामा हेतू अपनी सहमति दी, जिसके आधार पर तीनो आरोपी देवरो पर लंबित मामला समाप्त किया गया।
********
मोटर दुर्घटना दावा- 10 प्रकरण निराकृत
1,17,75,000/- रूपये के अवार्ड पारित हुआ।
चैक बाउंस के मामलें 155 प्रकरण निराकृत
3,53,00,696/- रूपये के अवार्ड पारित हुआ।
आपराधिक शमनीय प्रकरण 163 प्रकरण निराकृत,
निरंक / रूपये के अवार्ड पारित हुआ,
वैवाहिक मामले 48 मामलें निराकृत
निरंक /- रूपये के अवार्ड पारित हुआ
विद्युत चोरी के मामले 71 लंबित प्रकरण निराकृत 1009 प्रीलिटिगेशन निराकृत,
17,58,155/- रूपये की वसूली लंबित मामलों में तथा 81,44,490/- रूपये की वसूली प्रीलिटिगेशन मामलों में
संपत्तिकर के 168..
20,17,012/-
जलकर के 104
94,8515/-
बैंक रिकवरी 27
81,2600/-
रूपये की वसूली प्रीलिटिगेशन मामलों में..
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के सचिव विजय पाठक ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कुल 518 प्रकरणों का एवं विभिन्न विभागों के 1543 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में पक्षकारों में व्याप्त मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लोक अदालत में पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा उसे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी छुटकारा मिल जाता है।