नर्मदापुरम / हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की युगलपीठ ने बुधवार को पॉक्सो एक्ट अंतर्गत उम्रकैद की सजा भुगत रहे कैदी सोनू प्रजापति को अपील के अंतिम निराकरण तक दंडादेश स्थगित करने का लाभ प्रदान किया है। कैदी सोनू प्रजापति की ओर से अधिवक्ता अभय तिवारी ने पैरवी की एवं न्यायालय को अवगत कराया कि सोनू प्रजापति को मिथ्याजनक रूप से फसाया गया था। जिससे संतुष्ट होकर युगलपीठ ने सोनू प्रजापति को जमानत का लाभ दिया। उल्लेखनीय है कि यह मामला काशी एक्सप्रेस ट्रेन की घटना से संबंधित था। जिसमें की सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, जिसे की अभियोक्त्री के परिवार ने बलात्कार का रूप दे दिया था।
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