टीकमगढ़। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रवीणा व्यास के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार 31 जुलाई 2025 को ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती प्रवीणा व्यास प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों का दुव्र्यापार एक अपराध है, अपराधी को बी.एन.एस की धारा के तहत कारावास और जुर्माना हो सकता है। नाबालिग का दुव्र्यापार करने वाले के लिए भी आजीवन कारावास और जुर्माना संबंधी कानून बनाए गए हैं साथ ही उन्होंने बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी, बाल यौन हिंसा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नवीन आपराधिक विधि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री अनिल त्रिपाठी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ श्रीमती सुनीता गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मुदित लटौरिया, एल.ए.डी.सी.एस. के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

