टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देशानुसार एसडीएम टीकमगढ़ लोकेन्द्र सिंह सरल द्वारा म.प्र. ग्राम पंचायत कॉलोनियों को विकास नियम 2014 के अंतर्गत तहसीलदार टीकमगढ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तहसील टीकमगढ अन्तर्गत विकसित हो रही अनाधिकृत कॉलोनियों के भूमिस्वामियों,काॅलोनी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किये जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। अनाधिकृत कॉलोनियों के भूमिस्वामियों,काॅलोनी विकासकर्ताओं को 15 दिवस में जबाव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। भूमिस्वामी,काॅलोनी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जबाव का सत्यापन तहसीलदार टीकमगढ से कराया गया। तहसीलदार टीकमगढ द्वारा प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि निम्न भूमिस्वामी,कालौनी विकासकर्ताओं के द्वारा निम्न खसरा नम्बरों में कालौनी विकसित करने में म०प्र० ग्राम पंचायत कॉलोनियों को विकास नियम 2014 एवं म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 ग, 61घ, के प्रावधानों का उल्लंघन होना प्रतिवेदित किया है। म.प्र. ग्राम पंचायत कॉलोनियों को विकास नियम 2014 के अध्याय – चार अवैध कालौनी का प्रबंधन के नियम 21 (3) (दो) के अन्तर्गत अवैध रूप से कालौनी वसानो का पता चलने पर भूमि का प्रबंधन लेने का अधिकार है। म०प्र० ग्राम पंचायत कॉलोनियों को विकास नियम 2014 के अध्याय-चार अवैध कालौनी का प्रबंधन के नियम 21 (1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी जानकारी में प्राप्त अवैध कालौनी के संबंध में एक सूचना जारी किये जाने का प्रावधान है। अतः अवैध काॅलोनी विकसित हो जाने के फलस्वरूप आमजन को भविष्य में होने वाली परेशानियों से सामना न करना पडे एवं आमजन की सुविधा संतुलन हेतु काॅलोनियों के खसरा नम्बरों में प्लोटों के क्रय/विक्रय एवं नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

