
ग्वालियर / श्रीमती वंदना राज पांडे अनन्यतः विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर द्वारा आरोपी प्र. क. 219/2022 विवेक यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव उम्र 26 वर्ष निवासी-लभेडपुरा नाका चन्द्रबदनी जिला- ग्वालियर (म. प्र.) एवं लालू साहू उर्फ कुनाल पुत्र गणेश साहू उम्र 27 साल, निवासी गली नं. 4. नाका चंद्रबदनी झांसीरोड जिला ग्वालियर (म.प्र.) को धारा 354, 354क, 354घ, 506 (भाग-दो) भादसं. एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट में कमशः 03 वर्ष, 02 वर्ष, 02 वर्ष, 03 वर्ष एवं 02 वर्ष, अर्थदण्ड प्रत्येक में 200-200 रूपये एवं व्यतिक्रम में 01-01 माह के सश्रम कारवास से दंडित किया गया एवं पीडिता को 25,000 रूपये प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है।अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने दिनांक 31.05.2022 को थाना झांसी रोड में एक हस्तलिखित आवेदन यह पेश किया कि उनके मोहल्ले में रहने वाला विवेक यादव तथा उसका दोस्त लालू उर्फ कुनाल साहू एक साल से उसका पीछा कर रहे हैं, वह कहीं भी जाती है तो विवेक बिना नंबर की बुलट मोटर साईकिल से उसका पीछा करता है। दिनांक 22.06.2021 की दोपहर 01:30 बजे वह अपने दादा-दादी के घर के पास दुकान का सामान लेने बाजार गई थी तो अभियुक्तगण बिना नंबर की मोटर साईकिल से आये और उसे मोटरसाईकिल पर बैठने के लिये कहा, उसके मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे तो वह डर गई और उसने घर पर आकर नहीं बताया। दिनांक 29.05.2022 को वह अपने मोहल्ले में दोपहर 03:00 बजे घर से ट्यूशन गई थी, तो अभियुक्तगण ने बुरी नीयत से उसका बांया हाथ पकड लिया और चिल्लाई तो दोनों वहां से चले गये, दोपहर का समय होने से रास्ते में कोई भी नहीं था। फिर उसने घर आकर अपनी मम्मी को घटना के बारे में बताया कि पिछले एक साल से अभियुक्तगण उसका पीछा कर रहे हैं और आज विवेक ने ट्यूशन जाते समय रास्ते में उसका हाथ बुरी नीयत से पकड लिया। फिर उसके मम्मी-पापा ने अभियुक्त के घर पर जाकर बताया कि अभियुक्तगण ऐसा कर रहे हैं। आज फिर लालू साहू उसके घर के आसपास घूम रहा था उसके मम्मी-पापा के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, दोनों पीछा कर रहे हैं। पीडिता ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। पीडिता के लिखित आवेदन के आधार पर थाना झांसीरोड में अपराध कमांक 276/2022 दर्ज किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, पीडिता तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, पीडिता के उम्र के दस्तावेज प्राप्त कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

