
ग्वालियर / तरूण सिंह अनन्यतः विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं एकादशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर द्वारा आरोपी भूपसिंह जिला ग्वालियर म. प्र., को सत्र प्रकरण कंमांक 27/2024 धारा 5एन/6 पॉक्सो अधिनियम के अधीन 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं पीडिता को 2,00,000 रूपये प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि अभियोक्त्री, आयु-लगभग 14 वर्ष दिनांक 16.12.2023 को अपने शासकीय विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। दोपहर लगभग 2:30 बजे उसके पिता/अभियुक्त स्कूल में आए और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके अभियोक्त्री को अपने साथ ले गए। अभियुक्त ने रास्ते में अपनी पुत्री/अभियोक्त्री से बोला कि मरघटा के पास से गट्ठा उठाकर ले जाना है तब वह अपने पिता/अभियुक्त के साथ वहां गई। मरघट के पास सूनसान जगह पर अचानक अभियुक्त/अभियोक्त्री के पिता ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे जमीन पर गिराकर उसका मुंह दबाकर उसके पहने हुए कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया। उसने बोला कि मैं घर जाकर अपनी मम्मी को सब बात बताउंगी तो अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बोला कि तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वह अकेली अपने घर गई और घर जाकर अपनी माता को सारी घटना की जानकारी दी। उसकी माता ने अभियोक्त्री के मामा को घटना की जानकारी दी। अभियोक्त्री ने आवेदन पत्र थाना पुरानी छावनी में प्रस्तुत कर उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई जो थाना पुरानी छावनी के अपराध कमांक 625/2023 अंतर्गत धारा-376 (2) (च), 506 भाग-2 भा.द.सं. एवं धारा-3/4, 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त पिता के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई। न्यायालय में समस्त साक्षीगणों के कथनों के उपरांत अंतिम तर्क हुये जिसमें ए.डी.पी.ओ. द्वारा आरोपी द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित होने के तर्क दिये एवं पीडिता को आर्थिक सहायता दिये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया एवं पीडिता को दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का आदेश पारित किया गया।
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