
नर्मदापुरम / दिनांक 19.12.2022 को थाना सिवनी मालवा पर सूचनाकर्ता श्याम यादव द्वारा सूचना दी गयी कि युवराज ठाकुर के सीमेंट गोदाम आई टी आई के पास एक महिला का शव पड़ा है। सूचना पर थाना प्रभारी सिवनी मालवा ने सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर जाकर श्याम यादव से पूछताछ किये जाने पर पाया कि वह अग्रवाल कॉलोनी भिण्ड का निवासी है, ठेकेदारी का काम करता है और वर्तमान में युवराज ठाकुर के सीमेंट गोदाम आई.टी.आई. के पास सिवनी मालवा में एक वर्ष से रह रहा है। मृतिका रेखाबाई और उसका पति मलखान भी युवराज ठाकुर के सीमेंट गोदाम में रहते थे और वहीं मजदूरी करते हैं। दिनांक 19.12.2022 के रात करीब 01.00 बजे रेखाबाई और मलखान के झगड़ने की आवाज आ रही थी, जो थोडी देर में बंद हो गई थी, मृतिका रेखा और मलखान पहले भी दो तीन बार लड़ाई झगडा कर चुके हैं। फरियादी ने दोनों को झगड़ा न करने बाबत् समझाया था, मलखान रेखाबाई के चरित्र को लेकर शक करता था और लड़ाई झगडा करता रहता था। पहले भी उसने उनका लडाई-झगड़ा सुलझाया था। उक्त दिनांक को सुबह करीब 07.00 बजे जब सूचनाकर्ता सोकर उठा तो मलखान उसे नहीं दिखा, तो वह मलखान के टपरे में गया और देखा रेखाबाई चटाई पर पड़ी है, जिस पर रजाई ढकी है चेहरा दिख रहा है, आसपास खून बह रहा है और सिर में गंभीर चोट लगी है तथा पास में बड़ा पत्थर पड़ा है। उसे ऐसा लगा कि मलखान ने लड़ाई-झगड़े के कारण बड़े पत्थर से रेखाबाई के सिर में मारकर हत्या कर दी है, घटना आसपास के मजदूरों ने देखी है। सूचना के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कमांक 0/22 अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. कायम की गई एवं मामला हत्या का पाये जाने से अज्ञात के विरूद्ध देहाती नालिशी कमांक 0/22 धारा 302 प्रदर्श पी-01 लेख कर थाने पर असल मर्ग कमांक 95/22 धारा 174 दं.प्र.सं. व अपराध कमांक 752/22 धारा 302 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, जिसमें विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त मलखान पटेल को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. सहपवित धारा 3(2) (v) अधिनियम 1989 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा किये जाने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को छः माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह पटैल द्वारा की गयी।

