टीकमगढ़ । पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा जिला स्तर पर चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आमजन,युवाओं,विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों से जागरूक किया जा रहा है साथ ही नियमों के पालन करने हेतु वाहन चेकिंग के माध्यम से आमजन को हिदायत देते हुए चालानी कार्यवाही की जा रही है । इसी अभियान अंतर्गत यह एडवाइजरी आमजन की सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन बनाए रखने हेतु जारी की जा रही है।
सड़क पर नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और परिवार की खुशहाली का संकल्प है। एसपी मनोहर सिंह मंडलोई का कहना है किसड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले नागरिक को किसी कानूनी पूछताछ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।सभी नागरिक निडर होकर मदद करें आपका सहयोग किसी की जान बचा सकता है।
दुर्घटना के बाद पहला 60 मिनट जीवन बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।घायल को तुरंत अस्पताल पहुँचाएँ और प्राथमिक उपचार दें। श्री मंडलोई ने कहा कि दोपहिया वाहन के चालक एवं पीछे बैठने वाले दोनों को आईएस आई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है।बिना हेलमेट वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। चारपहिया वाहन के चालक एवं सभी यात्री सीट बेल्ट अवश्य लगाएँ। नियम उल्लंघन पर जुर्माना और चालान किया जाएगा। ट्रैफ़िक सिग्नल एवं यातायात नियमों का पालन लाल बत्ती पर रुकें, पीली पर सावधानी बरतें, हरी पर चलें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाना खतरनाक और अवैध है। पिछले वर्ष में 1,19,904 मौतें ओवरस्पीडिंग के कारण हुईं। शराब पीकर वाहन चलाना निषेध है नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनन अपराध है। पिछले वर्ष में 4,201 मौतें ड्रंक ड्राइविंग से हुईं हैं।
लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन निषेध है मोबाइल पर बात करना, ध्यान भटकाना या खतरनाक तरीके से वाहन चलाना प्रतिबंधित है। पिछले वर्ष में मोबाइल प्रयोग से हुई दुर्घटनाओं में 3,395 मौतें दर्ज हुईं हैं। अत्यधिक शोर करने वाले साइलेंसर लगाना वर्जित है। उल्लंघन पर वाहन जब्त और चालान किया जाएगा।वाहन के शीशों पर काली या रंगीन फिल्म लगाना प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होगी। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना वर्जित है। अभिभावकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री या सामान ले जाना मना है। यह दुर्घटना की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। भारत में पिछले वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के तथ्य इस प्रकार हैं कुल मौतें 1,68,491
दैनिक औसत 462 मौतें प्रति दिन इसके प्रमुख कारणओवरस्पीडिंग 1,19,904 मौतें,शराब पीकर वाहन चलाना 4,201 मौतें,मोबाइल का प्रयोग 3,395 मौतें,
2019 से 2023 के बीच लगभग 08 लाख मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुईं, जिनमें 1.5 लाख पैदल यात्री थे। आमजन से पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। हेलमेट, सीट बेल्ट का नियमित प्रयोग करें। नशे में, तेज गति से या लापरवाहीपूर्वक वाहन न चलाएँ। नाबालिगों को वाहन संचालन की अनुमति न दें। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से न हिचकें। सड़क पर अनुशासन और संयम बनाए रखें।
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