टीकमगढ़, 22 अगस्त 2025।
महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज महिला सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है।
सुरक्षा की आवश्यकता
एडवाइजरी में कहा गया है कि जब बेटियाँ निर्भय होकर शिक्षा प्राप्त करेंगी, कार्यस्थल पर गरिमा के साथ कार्य करेंगी और घर–बाहर सुरक्षित महसूस करेंगी तभी वास्तविक विकास संभव होगा।
महिलाओं के कानूनी अधिकार और प्रमुख कानून
1. भारतीय दंड संहिता (BNS)
धारा 74 – महिला की मर्यादा भंग करने पर दंड
धारा 75 – यौन उत्पीड़न व अश्लील टिप्पणियाँ
धारा 78 – पीछा करना (Stalking) अपराध
धारा 64 – बलात्कार अपराध के लिए कठोर दंड
धारा 79 – अशोभनीय शब्द/संकेत अपराध
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 – दहेज लेना–देना अपराध
3. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 – मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हिंसा से सुरक्षा
4. POSH Act, 2013 – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा
5. बालिका संरक्षण कानून –
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
पोक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO
6. संविधानिक अधिकार – अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता, स्वतंत्रता व गरिमा का अधिकार
आवश्यक हेल्पलाइन नंबर
आपातकालीन सेवा – 112
महिला हेल्पलाइन – 1090
महिला शक्ति वाहन / डायल – 100
बाल हेल्पलाइन – 1098
टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम
टीकमगढ़ पुलिस के विशेष अभियान
नीड अभियान – गर्भ में पल रही बच्ची की सुरक्षा
परी अभियान – बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा
भरोसा अभियान – संकट में महिलाओं को सुरक्षा
आसरा एवं सहारा अभियान – हर परिस्थिति में महिलाओं का संबल
ऑपरेशन स्वयं सिद्धा – आत्मरक्षा व आत्मनिर्भरता प्रशिक्षण
ऑपरेशन एहसास – गुड टच/बैड टच की समझाइश
महिला सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता अभियान
परिवार जोड़ो अभियान – परिवार में संवाद व सहयोग
लैला–मजनू अभियान – छेड़छाड़ व उत्पीड़न करने वालों पर कठोर कार्रवाई
अपील
टीकमगढ़ पुलिस ने अपील की है कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस ही नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। किसी भी अपराध को देखकर चुप न रहें, तुरंत पुलिस को सूचित करें और अपनी बेटियों को आत्मरक्षा एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी अवश्य दें।
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