
नर्मदापुरम / विशेष न्यायालय (लोकायुक्त) नर्मदापुरम ने दिनांक 28/8/2025 को लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा रिश्वत लेने के आरोपी को दोष सिद्ध न होने पर दोषमुक्त किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मोरयसिंह चौहान ने बताया कि राजस्व निरीक्षक शेख नासिर खान एवं पटवारी विनय नागवंशी को दोषमुक्त किया गया है । बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एम एस चौहान द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त मामले में फरियादी विनय कुमार वर्मा ने वर्ष 2017 में लोकायुक्त संगठन भोपाल के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि ग्राम खेरा तहसील पिपरिया जिला नर्मदापुरम स्थित उनकी भूमि के सीमांकन हेतु आरोपीगण ने उनसे 15,000/-रुपये रिश्वत प्राप्त किए और 10,000/- रुपये और मांग की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध वर्ष 2022 में विवेचना पूर्ण कर लोकायुक्त संगठन द्वारा न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध 7, 13(2) पीसी एक्ट एवं भादवि. की धारा 120 बी के आरोप लगाये गए। माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य की गहन विवेचना करते हुए आरोपीगण के विरूद्ध मामला प्रमाणित नहीं होने से विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया।
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