टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक श्रोत्रिय द्वारा टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमान्तर्गत शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार
कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्ट्राग्राम इत्यादि संसाधनों का उपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहाद्र्र को ध्वस्त करने सहित कोई भी भामक एवं आपत्तिजनक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काउ पोस्ट सोशल मीडिया, फेसबुक,व्हाट्स एप, ट्वीटर आदि) के माध्यम से पोस्ट नहीं करेगा ना की कोई व्यकिर ऐसी किसी पोस्ट को लाइक या फारवर्ड करेगा। ग्रुप एडमिन इस बावत सूचना अपने यूजर को देवें। किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, प्लेक्स, होर्डिंग, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काउ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रैली, जुलूस, धरना स्थलों इत्यादि में अस्त्र-शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य बोधरे हथियार जैसे लाठी डंडा इत्यादि, धारदार हथियार जैसे तलवार, भाला आदि लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रैली, जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में ज्वलनशील पदार्थों जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तेजाब इत्यादि को लेकर चलना तथा उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
गणेश उत्सव, पर्यूषण पर्व, एवं नवरात्रि उत्सव के दौरान खुले में मॉस-मछली बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार का भड़काउ, आपत्तिजनक एवं अश्लील गाना बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति उपरांत शासन द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार ही किया जावे।
उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त के संबंध में छूट,शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा।
उक्तादेश जारी दिनांक से दो माह के लिए वैध होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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