प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 28.12.2013 को सतपुडा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत पचमढी अभ्यारण के वन परिक्षेत्र मटकुली बीट सोनपुर के कोर क्षेत्र में आरोपीगण राधेश्याम एवं रामप्रकाश ने एक राय होकर कुल्हाडी लेकर अवैध रूप प्रवेश कर प्राकृतिक आवास में सागौन के वृक्ष कुल्हाडी से काटकर सागौन चरपट बनाते हुये पाये गये थे। घेराबन्दी कर आरोपीगण को पकडा मौक पर आरोपीगण से कुल्हाडी, सागौन की चरपट और ढूंढ़ जप्त किया था। वन अपराध क्रमांक 141818/2020 पंजीबद्ध कर विवचेना प्रारंभ की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमती रितु वर्मा कटारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.2022 अनुसार आरोपी राधेश्याम पिता छोटेलाल उम्र 48 वर्ष निवासी चारगांव सोहागपुर धारा 2,27/51,29/51,3/51,38(व्ही),39,51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

